12 साल की नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ गंभीर लैंगिक उत्पीडन
हिमाचल न्यूज़ डेली (Himachal News Daily)
मण्डी, 22 अगस्त, 2023 । विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने गंभीर लैंगिक उत्पीडन के आरोपी अध्यापक को स्कूल की एक छात्रा का लैंगिक उत्पीडन करने का दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छ: माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाईl
जिला न्यायवादी, मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 20/04/2019 को समय दिन 2:39 पर पुलिस थाना हटली को दूरभाष के माध्यम से सुचना मिली कि एक सरकारी स्कुल के अध्यापक ने उसी के स्कुल की एक छात्रा (12 वर्ष) के साथ छेड़खानी की है और उस अध्यापक को कुछ स्थानीय लोंगों ने पकड़ रखा हैl सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुची और पीड़िता ने स्कूल की SMC प्रधान के सामने पुलिस को दिए बयान कहा कि वह दिनांक 20/04/2019 को प्रात 8:30 पर स्कूल पहुची और स्कूल की प्रात: की प्रार्थना के बाद और कुछ अन्य कार्यों की बाद जब वह कक्षा में पहुची तो उसने अपने अध्यापक को “Good Morning” कहा l पीडिता अपने डेस्क पर बैठी थी तो उसको उसके अध्यापक ने केला खाने को दिया, पीडिता ने केला लेने से माना कर दिया; तो अध्यापक ने उसे कहा कि तुमने केला क्यों नहीं खाया? जिससे पीडिता डर गयी, डर के कारण उसने केला खा लियाl इसके पश्चात अध्यापक पीडिता के पास आकर डेस्क में बैठ गया पीडिता को बाजु और कमर से छूने लगा l
जिससे पीड़िता उठकर अगले डेस्क में बैठ गयीl इसके बाद अध्यापक ने पीडिता को पाठ पढने के लिए बोला तो पीडिता डेस्क से बाहर नकली तो मौका पाकर अध्यापक ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की जिस पर पीड़िता ने वहां से भाग कर सारी घटना स्कूल के हेडमास्टर को बताईl पीडिता (शिकायतकर्ता) के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना हटली में दोषी के खिलाफ अभियोग 20/2019 दर्ज हुआ थाI इस मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी हटली द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था l उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, नविना राही और नितिन शर्मा द्वारा की गयी l