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राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में बड़ा बदलाव: अब 50 वर्ष तक के युवा भी कर सकेंगे ई-टैक्सी के लिए आवेदन

हिमाचल सरकार का स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम; आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 निर्धारित, मिलेगी 50% सब्सिडी।

VIDYA SAGAR

शिमला, 17 जुलाई 2026:

हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023’ में एक बेहद महत्वपूर्ण और जनहितैषी बदलाव किया है।

रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंडों में ढील दी है, जिससे अब राज्य के और अधिक नागरिक इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे।


📊 मुख्य बदलाव और योजना की बड़ी बातें:

  • आयु सीमा में भारी छूट: योजना के अंतर्गत आवेदक की अधिकतम आयु सीमा को पहले के 45 वर्ष से बढ़ाकर अब 50 वर्ष (23 से 50 वर्ष) कर दिया गया है।

  • 50% की बंपर सब्सिडी: इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण-अनुकूल ई-टैक्सी (E-Taxi) खरीदने के लिए पात्र युवाओं को 50 प्रतिशत की भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

  • आवेदन की अंतिम तिथि: सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 23 जुलाई, 2026 तय की गई है।

 

🌐 कैसे करें आवेदन?

सभी इच्छुक और योग्य आवेदक अपना आवेदन आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल etaxihpdt.org/home पर जाकर आसानी से कर सकते हैं।

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: जिन आवेदनकर्ताओं ने पहले ही 2 जून, 2026 से 16 जून, 2026 के बीच इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पुराने आवेदनों को ही मान्य माना जाएगा।

विभागीय प्रवक्ता ने राज्य के सभी पात्र एवं इच्छुक युवाओं और नागरिकों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दर्ज करने का आग्रह किया है।

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