हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत
30% ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के बकाया भुगतान के आदेश जारी

26/04/2026-VIDYA SAGAR
शिमला – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) के शेष 30 प्रतिशत बकाये को तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं।
पेंशनभोगियों के आर्थिक हितों की रक्षा
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत पहुंचाना है जिन्होंने दशकों तक अपनी सेवाएं राज्य को दीं और सेवानिवृत्ति के बाद अपने पूर्ण वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
पिछली किस्तों और महंगाई भत्ते का समायोजन
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के दौरान अंतरिम राहत के रूप में:
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पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान कर चुकी है।
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मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते (DA) की 12 किस्तों का भुगतान भी किया जा चुका है।
इन भुगतानों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ नियमानुसार समायोजित किया जा सकता है।
वितरण अधिकारियों को सख्त निर्देश
सरकार ने संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों (Pension Disbursing Authorities) को यह सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया के बाद किसी भी पात्र सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से संबंधित कोई भी बकाया लंबित न रहे।
यह निर्णय न केवल हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश सरकार की कर्मचारी-हितैषी छवि को भी सुदृढ़ करेगा।
न्यूज़ बुलेटिन:
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लाभार्थी: 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।
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प्रमुख लाभ: 30% शेष ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान।
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जारीकर्ता: हिमाचल प्रदेश सरकार (मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार)।
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विशेष नोट: बकाया राशि का पूर्ण और तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।



