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हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत: AITP वाहनों की परिचालन अवधि बढ़कर हुई 15 वर्ष

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रयासों से नियमों में हुआ संशोधन; केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश।

VIDYA SAGAR

शिमला, 21 जुलाई2026:

हिमाचल प्रदेश के हजारों टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों और पैरवी के बाद ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाहनों की परिचालन सीमा को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद नियमों में यह महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।


केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया गया था मुद्दा

हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में बड़ी संख्या में परिवार टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से टैक्सी संचालक परमिट अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

“हमारे राज्य में पर्यटन और परिवहन एक-दूसरे के पूरक हैं। टैक्सी चालकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए हमने इस मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।”

मुकेश अग्निहोत्री, उप-मुख्यमंत्री



परिवहन विभाग ने जारी की SOP: ऐसे मिलेगा लाभ

संशोधित व्यवस्था का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से टैक्सी ऑपरेटरों तक पहुँचाने के लिए परिवहन विभाग ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित कर दी है।

  • पात्रता की शर्तें: ऐसे AITP वाहन, जिनकी पंजीकरण अवधि 15 वर्ष से कम है, वे निर्धारित शर्तों को पूरा करके इसका लाभ उठा सकते हैं।

  • जरूरी दस्तावेज: वाहन मालिकों के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र (RC), बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) और सभी सरकारी शुल्कों के भुगतान की रसीद होना अनिवार्य है।


आर्थिक बोझ होगा कम, पर्यटन को मिलेगी नई गति

इस फैसले से टैक्सी ऑपरेटरों पर बार-बार नए वाहन खरीदने का आर्थिक दबाव कम होगा। साथ ही, आगामी पर्यटन सीजन के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर और सुचारू परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

उप-मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार परिवहन और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी जनहित में ऐसे निर्णय लेती रहेगी।

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